ईद जुलूस के बाद तेज आवाज में DJ बजाने और हुज्जतबाजी पर पुलिस की कार्रवाई

बिना अनुमति और तय समय के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई, विवाद करने वाले युवक को भी भेजा न्यायिक अभिरक्षा में
रायपुर। ईद के अवसर पर आयोजित जुलूस के दौरान और जुलूस समाप्त होने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना गोलबाजार पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने, विवाद करने और हुज्जतबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की।
जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में बज रहा था डीजे
26 अगस्त 2026 को जवाहर मार्केट के सामने विवाद और झगड़े की सूचना मिलने पर थाना गोलबाजार पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान चुन्नम लाल साहू और सुनील निर्मलकर द्वारा डीजे एवं लाइट का संचालन किया जाना पाया गया।
पुलिस के अनुसार, डीजे का संचालन निर्धारित नियमों के विपरीत किया जा रहा था। जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस टीम ने दोनों को नियमों का पालन करने की समझाइश दी, लेकिन दोनों कथित रूप से हुज्जतबाजी करने लगे और विवाद एवं मारपीट पर आमादा हो गए।
मामले में पुलिस ने डीजे वाहन जब्त कर लिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 3 एवं 5 के तहत पृथक कार्रवाई की गई। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के खिलाफ धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।
दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
इस मामले में चुन्नम लाल साहू उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम देवादा, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव तथा सुनील निर्मलकर उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बैगाटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
दोनों को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
मालवीय रोड पर गाली-गलौज और मारपीट पर युवक गिरफ्तार
एक अन्य घटना में 26 अगस्त 2026 को बरखा कलेक्शन के सामने मालवीय रोड पर विवाद, लड़ाई-झगड़े और हुज्जतबाजी की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
जांच के दौरान शेख फैजान उम्र 21 वर्ष, निवासी राजातालाब, नूरानी चौक, थाना सिविल लाइन, रायपुर द्वारा आम आने-जाने वाले लोगों के साथ गाली-गलौज करना पाया गया। स्थानीय लोगों ने जब उसे ऐसा करने से मना किया तो वह कथित रूप से अत्यधिक उत्तेजित होकर मारपीट पर आमादा हो गया।
पुलिस टीम ने उसे समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन उसके व्यवहार से शांति भंग होने और संज्ञेय अपराध होने की संभावना को देखते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
नाबालिग साथियों को समझाइश देकर छोड़ा
पुलिस के अनुसार, युवक के साथ मौजूद उसके दो अन्य साथी नाबालिग थे। पुलिस ने उनके परिजनों को मौके पर बुलाया और समझाइश देने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
शांति व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से शेख फैजान के खिलाफ धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। उसे विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस की आयोजकों और DJ संचालकों से अपील
मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी आयोजकों एवं डीजे संचालकों से निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जुलूस या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तेज आवाज में डीजे बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।












