पार्षद कार्यालय में पत्थर मारकर कांच तोड़ने वाली महिला गिरफ्तार

गाली-गलौज के बाद पत्थर फेंककर कार्यालय का कांच तोड़ा, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद जेल दाखिल
रायपुर। पार्षद कार्यालय के बाहर गाली-गलौज करने और पत्थर मारकर कार्यालय के दरवाजे का कांच तोड़ने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उसके विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल दाखिल किया गया है।
पार्षद कार्यालय के बाहर हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी मनीष बेहरा ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि 25 अगस्त 2026 को शाम करीब 4 बजे वह पार्षद कार्यालय, झंडा चौक पंडरी रायपुर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान गीता बाई नाम की महिला वहां पहुंची और उसके भाई कैलाश बेहरा के साथ गाली-गलौज करने लगी।
विवाद के दौरान महिला ने पत्थर उठाकर पार्षद कार्यालय की ओर फेंका। पत्थर कार्यालय के दरवाजे में लगा कांच पर जा लगा, जिससे कांच टूट गया। घटना के बाद प्रार्थी ने थाना सिविल लाइन पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने दर्ज किया अपराध
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 448/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 296, 324(3) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की।
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, जिसके बाद उसे जेल दाखिल किया गया।
पहले भी आबकारी एक्ट के तहत हुई थी कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को कुछ दिन पूर्व थाना देवेन्द्र नगर पुलिस द्वारा भी गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
पुलिस के मुताबिक, पूर्व कार्रवाई के बावजूद महिला की आदत में सुधार नहीं हुआ और दोबारा विवाद की घटना सामने आई। इसके चलते आरोपी महिला के विरुद्ध डीसीपी मध्य एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष धारा 129 बीएमएसएस के तहत इस्तगासा पेश किया गया है।












