रायपुर के होटल-बार में अब इन नियमों का रखना होगा ध्यान, पुलिस ने दिए सख्त निर्देश… जानें पूरा मामला

होटल में कमरा देने से पहले गेस्ट की आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी, बार संचालकों को भी मिली सख्त हिदायत
रायपुर में होटल और बार संचालकों के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। 18 सितंबर 2026 को डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना उपलब्ध कराना रहा।
बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू और संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।
गेस्ट को कमरा देने से पहले आईडी जरूरी
पुलिस ने होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी गेस्ट को कमरा आवंटित करने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। होटल को यह रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
विदेशी नागरिक या विदेशी मेहमान के होटल में ठहरने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित पुलिस थाने को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बार बंद करने के समय का करना होगा पालन
पुलिस ने होटल और बार संचालकों को निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा है। तय समय के बाद बार या रेस्टोरेंट संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन प्रतिष्ठानों के पास बार संचालन का वैध लाइसेंस नहीं है, वहां शराब परोसने या सेवन कराने पर रोक रहेगी। हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को भी पूरी तरह प्रतिबंधित रखने को कहा गया है।
नाबालिगों पर रहेगी खास नजर
बार संचालकों को नाबालिगों के प्रवेश को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने कहा कि प्रतिष्ठानों में होने वाली गतिविधियों पर संचालकों को खुद भी प्रभावी निगरानी रखनी होगी।
इसके अलावा किसी भी तरह की देह व्यापार संबंधी गतिविधि को पूरी तरह प्रतिबंधित रखने की हिदायत दी गई।
सीसीटीवी बंद मिला तो बढ़ सकती है परेशानी
सुरक्षा व्यवस्था के तहत होटल और बार परिसर के साथ स्टोरेज एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों को चालू हालत में रखना अनिवार्य बताया गया। कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और पुलिस द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
सड़क पर पार्किंग नहीं, आयोजनों पर भी नजर
पुलिस ने स्पष्ट किया कि होटल या बार आने वाले वाहनों की पार्किंग आम रास्ते या सार्वजनिक मार्ग पर नहीं होनी चाहिए। संचालकों को व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया है।
ऐसे गाने, संगीत या आयोजन से बचने की हिदायत भी दी गई, जिससे विवाद या धार्मिक भावनाएं आहत होने की स्थिति पैदा हो सकती है। किसी विशेष आयोजन में सेलिब्रिटी या अन्य विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से पहले पुलिस को आवश्यक सूचना देने और अनुमति संबंधी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए।
विवाद हुआ तो तुरंत पुलिस को दें सूचना
डीसीपी ने कहा कि होटल या बार में विवाद, लड़ाई-झगड़ा या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलते ही डायल 112 और संबंधित थाना पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए।
साथ ही फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पालन करने, अग्निशमन उपकरणों को चालू और उपयोग योग्य रखने तथा महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
पुलिस रखेगी नियमित निगरानी
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने होटल और बार संचालकों से नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने क्षेत्र में नियमित निगरानी और चेकिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों तथा अपराध पर नियंत्रण बनाए रखने की बात कही।












