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अवैध खाद-कीटनाशक भंडारण पर कृषि विभाग की कार्रवाई, गोदाम सील; जैव उत्प्रेरक भी जब्त

गंडई में दो कृषि केंद्रों पर कार्रवाई, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के 250 लीटर जैव उत्प्रेरक जब्त; नियमों के उल्लंघन पर नोटिस


खरीफ सीजन 2026 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने अवैध खाद, कीटनाशक और जैव उर्वरक के भंडारण व बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में औचक निरीक्षण के दौरान विभाग ने कई कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की।

गंडई में अवैध गोदाम सील

जिला प्रशासन के निर्देश पर विभागीय टीम ने गंडई के दो कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया। बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र द्वारा विभागीय प्रक्रिया को दरकिनार कर धमधा रोड पर अवैध रूप से गोदाम संचालित किए जाने का मामला सामने आया।

प्रारंभिक जांच के बाद विभाग ने तत्काल गोदाम को सील कर दिया। वहां रखे संदिग्ध कीटनाशकों और उर्वरकों को जब्त कर संबंधित कृषि केंद्र संचालक नीरज अग्रवाल को सुपुर्द किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वहीं, राघवेंद्र कृषि केंद्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक जब्त

कृषि विभाग ने बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के जैव उत्प्रेरक और कृषि आदानों के भंडारण एवं बिक्री के खिलाफ भी कार्रवाई की। खैरागढ़ विकासखंड के रेंगाकठेरा स्थित दक्ष एग्रोटेक से करीब 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक जब्त किया गया। प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इसके अलावा भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केंद्र और परसाही स्थित प्राची कृषि केंद्र में बिना अनुज्ञप्ति जैव उर्वरक बेचने का मामला सामने आया। विभाग ने संबंधित स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के उर्वरक और कीटनाशक बेचना, स्टॉक का उचित संधारण नहीं करना, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना या निर्धारित मानकों के विपरीत कृषि सामग्री का कारोबार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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