रायपुर में आज से ट्रैफिक के नए नियम लागू, छोटी गलतियों पर चेतावनी; बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर ₹10 हजार तक जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 15 अगस्त 2026 से मोटर यान अधिनियम में किए गए संशोधित प्रावधान लागू हो गए हैं। नए नियमों में एक ओर छोटी और पहली बार की गई कुछ यातायात गलतियों पर चालान की जगह चेतावनी देने का प्रावधान किया गया है, वहीं बिना वैध बीमा वाहन चलाने और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई सख्त की गई है।
पहली छोटी गलती पर चालान की जगह चेतावनी
नई व्यवस्था के तहत ऐसे यातायात उल्लंघन, जिनके लिए मोटर यान अधिनियम में अलग से कोई विशेष जुर्माना निर्धारित नहीं है, उनमें पहली बार गलती करने वाले वाहन चालक को चेतावनी दी जा सकती है। हालांकि, उसी तरह की गलती दोबारा करने पर 500 से 1,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस बदलाव का उद्देश्य छोटी और पहली बार हुई गलतियों पर वाहन चालकों को सुधार का मौका देना और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
नो-हॉर्न जोन में भी पहली बार राहत
बिना जरूरत हॉर्न बजाने या नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने के मामलों में भी पहली बार चेतावनी का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वाहन के साइलेंसर में अनधिकृत बदलाव कर अत्यधिक धुआं या शोर करने के मामलों में भी पहली बार चेतावनी दी जा सकती है।
लेकिन दोबारा उल्लंघन करने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिना बीमा वाहन चलाना पड़ेगा भारी
नए नियमों में बिना वैध मोटर थर्ड-पार्टी बीमा वाहन चलाने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। पहली बार बिना वैध बीमा वाहन चलाते पकड़े जाने पर मूल बीमा प्रीमियम का तीन गुना या 5,000 रुपये, जो भी अधिक होगा, उतना जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं दूसरी बार या दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना मूल बीमा प्रीमियम का पांच गुना या 10,000 रुपये, जो भी अधिक होगा, तक पहुंच सकता है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए वाहन का बीमा वैध रखना बेहद जरूरी हो गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी बदलाव
नए प्रावधानों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी उसे तत्काल अमान्य नहीं माना जाएगा। लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद 30 दिनों तक उसकी वैधता बनी रहेगी।
इसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए समाप्ति से एक साल पहले तक आवेदन किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि में आवेदन करने पर नवीनीकृत लाइसेंस की वैधता पिछली लाइसेंस अवधि समाप्त होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।
वाहन के दस्तावेजों को लेकर भी राहत
वाहन के पंजीकरण से जुड़े कुछ मामलों में जरूरी दस्तावेज जमा करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। पहले जहां इसके लिए 14 दिन का समय मिलता था, अब यह अवधि बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वाहन चालक बिना जरूरी दस्तावेजों के वाहन चलाएं। वाहन का पंजीकरण, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज वैध रखना जरूरी रहेगा।
गंभीर उल्लंघनों पर कार्रवाई रहेगी सख्त
नई व्यवस्था में छोटी गलतियों पर पहली बार चेतावनी का प्रावधान जरूर किया गया है, लेकिन खतरनाक ड्राइविंग, तेज गति से वाहन चलाना, सड़क पर रेसिंग, बिना लाइसेंस वाहन चलाना, बिना पंजीकरण वाहन चलाना और आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने जैसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।
सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
वाहन चालकों के लिए जरूरी बात
रायपुर में वाहन लेकर निकलने से पहले चालक अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, पंजीकरण और प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता जरूर जांच लें। पहली छोटी गलती पर चेतावनी मिलने की व्यवस्था को नियमों की अनदेखी की छूट नहीं माना जाना चाहिए। बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ सकता है और गंभीर मामलों में अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
नए नियमों का मुख्य उद्देश्य छोटी गलतियों में सुधार का अवसर देने के साथ-साथ बार-बार और गंभीर यातायात उल्लंघनों पर प्रभावी कार्रवाई के जरिए सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है।












