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छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीद पर अब 1% टैक्स अनिवार्य, बिना टैक्स नामांतरण नहीं होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की पुरानी दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों की खरीद पर 1 प्रतिशत टैक्स अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार, टैक्स जमा किए बिना नामांतरण (ओनरशिप ट्रांसफर) की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी।

राज्य परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाले नए टैक्स नियम को लेकर अधिसूचना जारी की है। अब से वाहन स्वामी को किसी भी पुराने वाहन की खरीद पर निर्धारित मूल्य का 1% टैक्स देना होगा। यह प्रावधान दोपहिया, चारपहिया, निजी और व्यावसायिक सभी वाहनों पर लागू रहेगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से वाहन खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता आएगी और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। टैक्स भुगतान के बाद ही वाहन का नया पंजीकरण या नामांतरण पूरा किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि इससे पुरानी गाड़ियों की वास्तविक कीमतें दर्ज होंगी और अघोषित लेन-देन पर रोक लगेगी। यह कदम वाहन बाजार को व्यवस्थित करने की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।

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